पोक्सो कोर्ट ने एक ही आरोपी को सुनाई 3 साल-5 साल और 20 साल की कठोर सजा, जानें क्या है पूरा मामला

कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं.

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आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

Rajasthan POCSO Court: राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक गंभीर मामले में बुधवार (21 जनवरी) को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में एक ही आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 3 साल, 5 साल और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक संपतलाल गुप्ता ने पैरवी की.

क्या है पूरा मामला

बताया जाता है कि यह दो साल पुराना मामला है. जहां 11 जुलाई 2023 को पीड़िता के पिता की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें बताया गया था कि घटना वाले दिन उसकी पत्नी और 16 साल की नाबालिग बेटी घर पर थी. उस दिन दोपहर के समय आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ दुलीचंद (21 साल) ने उसकी नाबालिग बेटी को जबरन बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वहीं जाते समय नाबालिग ने घर में रखे 4 लाख 45 हजार रुपये नकद भी अपने साथ ले गई.

शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वहीं विभिन्न धाराओं के साथ उस पर केस दर्ज किया गया. दो साल की सुनावाई के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. वहीं कोर्ट ने भी राजेंद्र कुमार उज्ञफ दुलीचंद को दोषी करार ठहराया. वहीं कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, यौन शोषण जैसे विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है.

आईपीसी धारा 363 के तहत सजा

आईपीसी धारा 363 के तहत नाबालिग के अपहरण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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आईपीसी धारा 366 के तहत सजा

आईपीसी धारा 366 के तहत लड़की के साथ दुष्कर्म और बलपूर्वक बहकाने के आरोप में आरोपी को 5 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई.

इसके अलावा आरोपी को आईपीसी धारा 376(2)(ए) एवं 5एल/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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