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This Article is From Jun 02, 2025

Rajasthan: पुलिस ने पकड़ लिया वाहन, वापस चाहिए...तो करना होगा यह काम, जयपुर पुलिस ने जारी किया नया नियम 

जयपुर पुलिस उपायुक्त यातायात शाहीन ने बताया कि अब तक यातायात पुलिस जयपुर द्वारा 1000 से अधिक जब्त वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है.

Rajasthan: पुलिस ने पकड़ लिया वाहन, वापस चाहिए...तो करना होगा यह काम, जयपुर पुलिस ने जारी किया नया नियम 
प्रतीकात्मक फोटो

Jaipur News: पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने जब्तशुदा वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई को तेज कर दिया है. यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन स्वामियों के वाहन एमवी एक्ट के तहत जब्त किए गए हैं, यदि वे 7 दिन के भीतर आवश्यक कोर्ट आदेश लेकर वाहन नहीं छुड़ाते हैं, तो नियमानुसार उनकी नीलामी की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हो रही कार्रवाई 

अभियान का संचालन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में किया जा रहा है. पुलिस उपायुक्त यातायात शाहीन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुन्दरभाई अंबालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात प्रकरण में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है. अब तक यातायात पुलिस जयपुर द्वारा 1000 से अधिक जब्त वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है.

यहां से ले सकते हैं जानकरी 

यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द संबंधित न्यायालय से रिलीज ऑर्डर प्राप्त कर चालान शाखा, कमरा नंबर 31, पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय, यादगार भवन, अजमेरी गेट, जयपुर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क करें. अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 8764866277 पर भी जानकारी ली जा सकती है.

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