Rajasthan: नाबालिग से रेप कर महीनों फरार रहा रहीश, पुलिस ने जब बंद किए भागने के सभी रास्ते, परिजनों ने खुद पहुंचाया थाने

Rajasthan News: डीग जिले में रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ऐसी रणनीति बनाई की तंग आकर उसी के घरवालों ने उसे थाने में लाकर सरेंडर करवा दिया.

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Deeg News: राजस्थान के डीग जिले में नाबालिग के साथ दरिंदगी और अपहरण जैसे संगीन मामले में पिछले कई महीनों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे आरोपी रहीश को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है. हालात ऐसे बने की आरोपी के परिवार ने खुद उसे थाने में लाकर सरेंडर करवाया. सीकरी थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जरिए बनाई गई रणनीती से उन्हें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली. 

नाबालिग का अपहरण और रेप कर महीनों से था फरार

यह मामला जिले के सीकरी थाने में से जुड़ा है. दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रहीश पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape)  का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी हरिश पर मामला दर्ज किया था. घटना के बाद से ही आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था. वह गिरफ्तार होने के डर से लगातार ठिकाने बदल रहा था.

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पुलिस की पूछताछ से परेशान परिवार  ने आरोपी को खुद पहुंचाया थाने

फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बेहद खुफिया तरीके से जाल बिछाया था. पुलिस टीम लगातार आरोपी के संभावित ठिकानों और उसके रिश्तेदारों के यहां लगातार दबिश दे रही थी. पुलिस के बढ़ते तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों के सक्रिय होने से आरोपी का छिपना लगातार मुश्किल हो गया. साथ ही लगभग हर रोज पुलिस की पूछताछ से परिवार पर भी काफी मानसिक दबाव पड़ रहा था, जिसका असर यह हुआ कि आरोपी के परिजनों ने उसे खद की थाने लाकर सरेंडर करवा दिया.

 कोर्ट में पेशी की तैयारी कर रही है सीकरी पुलिस

मामले को लेकर थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी रहीश को हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है जिससे आरोपी को रिमांड में लेकर गहन पूछताछ की जा सके.

पॉक्सो के तहत आरोपी पर है मामला दर्ज

बता दें कि पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जमानत को लेकर कानून काफी सख्त है, अधिकांश अपराध 'गैर-जमानती' श्रेणी में आते हैं. जिसमें पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिल सकती. इसके लिए आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है.

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