Rajasthan: राजस्थान के बूंदी जिले में 40 साल की एक महिला ने 15 साल के किशोर से जबरन यौन शोषण किया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण क्रम-एक) सलीम बदर ने महिला को यौन शोषण का दोषी माना. 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया. पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए चालान में बताया कि महिला ने शराब पिलाकर किशोर से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. पूरा मामला वर्ष 2023 का बताया जा रहा है.
किशोर को जयपुर ले गई महिला
बूंदी पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि 7 नवंबर 2023 को बूंदी पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड के जरिए एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें महिला ने बताया था कि उसके 15 साल के बेटे के साथ देंईखेड़ा निवासी लाली बाई ने जबरन यौन संबंध बनाए. आरोपी महिला उसके बेटे को जयपुर ले गई. आरोपी महिला ने कई दिनों तक उसके बेटे को शराब पिलाई और शारीरिक शोषण किया. पुलिस ने नाबालिग को जयपुर के एक मकान से बरामद कर मामले की जांच शुरू की.
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था. पुलिस में किशोर को बरामद करने के बाद मेडिकल करवाकर बयान दर्ज किया. किशोर की मां ने बताया कि आरोपी महिला के घर उसका आना-जाना लगा रहता था, और उसका बेटा भी आए दिन वहीं खेलता रहता था, जिसका फायदा महिला ने उठाया.
37 दस्तावेज और 17 गवाह किए पेश
लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि पुलिस ने परिवाद मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया था. आरोपी महिला को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में लाली बाई के विरुद्ध चालान पेश किया. कोर्ट ने लाली बाई को यौन शोषण के मामले में दोषी मानते हुए 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह के बयान करवाए गए, और 37 दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने सभी दलीलों सुनने के बाद फैसला सुनाया.
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