Rajasthan: सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार लाएगी बिल, 24 साल पुराने कानून में होगा बदलाव

Co-operative society act: वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 की जगह राज्य सरकार नए बिल की तैयारी कर रही है. इसे लेकर 5 सदस्यों की समिति गठित की गई है.

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Rajasthan Co-operative Act: राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं व्यवसाय वृद्धि के लिए नया सहकारी अधिनियम लाएगी. इसके अनुसार, वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 की जगह राज्य सरकार द्वारा नया सहकारी अधिनियम लाया जाएगा. इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है. इस संबंध में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था. कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आन्दोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन किया गया. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नए 'को-ऑपरेटिव कोड' का मसौदा तैयार किया था.

लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान

इस मसौदे में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण और त्वरित निस्तारण के साथ ही समितियों की व्यावसायिकता, आपसी सहयोग को सुगम बनाने, समितियों के प्रबंधन में एकाधिपत्य हटाने, लोकतांत्रिक एवं सदस्योन्मुखी प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से 'फोकस' किया गया है. 
राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक  ‘सहकार सदस्यता अभियान' आयोजित किए जा रहे है. इसके तहत लोगों को इस नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है. अब तक तीन लाख 75 हजार से अधिक लोगों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है.

सहकारी समितियों पर भरोसा होगा मजबूत

राज्य सरकार समितियों और आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाते हुए नवीन सहकारी अधिनियम लाने जा रही है. अधिनियम में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे आमजन का सहकारी समितियों पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा.

प्रस्तावित अधिनियम में ये प्रावधान

नए अधिनियम में सहकारी समितियों और सदस्यों के उत्पाद अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी विक्रय किए जाने की छूट दी जाएगी. सोसायटी में बाजार से प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपसी सहमत शर्तों पर साझेदारी करने के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं.

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