विज्ञापन
This Article is From Feb 03, 2026

GST चोरी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र की याचिका, आरोपी को मिली जमानत

जीएसटी चोरी के बहुचर्चित मामले में आरोपी अरुण जिंदल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

GST चोरी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र की याचिका, आरोपी को मिली जमानत
राजस्थान हाई कोर्ट

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 9.39 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के बहुचर्चित मामले में आरोपी अरुण जिंदल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है. जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकलपीठ ने केंद्र सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल धनराशि जमा कराने के आधार पर जमानत देना या रद्द करना मशीनी प्रक्रिया नहीं हो सकती. कोर्ट ने आरोपी के आचरण, हिरासत अवधि, सह-आरोपियों की स्थिति और जमानत दुरुपयोग की संभावना जैसे पहलुओं को निर्णायक माना.

9.39 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी

मामले के मुताबिक आरोपी पर 9.39 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी  कर 1.49 करोड़ किलोग्राम से अधिक लोहे के इंगट्स का गुप्त व्यापार करने, फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल का इस्तेमाल करने का आरोप है. 

5 करोड़ रुपए से अधिक चोरी में अपराध गैर-जमानती

मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को 5 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर जमानत दी. जबकि इस जमानत पर केंद्र ने राजस्थान हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी. विभाग ने कोर्ट में कहा कि इससे राजकोष को 9.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 5 करोड़ रुपए से अधिक चोरी में अपराध गैर-जमानती है. 

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है. साथ ही, मामले में अधिकतम सजा 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है. मामले में अन्य सह आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ेंः पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा फ्रॉड, किसी के लॉकर से सोना गायब तो किसी के नाम पर फर्जी लोन; 60 करोड़ का फर्जीवाड़ा

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com