SI भर्ती मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, सरकार ने फिर मांगा समय

Rajasthan: भर्ती परीक्षा पर फैसला लेने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 मई तक ही डेडलाइन दी थी.

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SI Exam-2021: एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद फिलहाल सरकार फैसला नहीं ले पाई है. आज (26 मई) हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. इससे पहले ही सरकार ने समय मांग लिया है. कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि 20 मई की बैठक में फैसला नहीं हो पाया है. इससे पहले 21 मई को सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक बुलाई थी. माना जा रहा था कि इस बैठक में एसआई भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. लेकिन बैठक के बाद अंतिम फैसला नहीं लिया गया. 

नीति आयोग की बैठक का दिया गया हवाला

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया. फैसले के लिए और ज्यादा समय की मांगते हुए कहा गया है कि नीति आयोग की बैठक के कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो पाई. इसके चलते फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए.   

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इससे पहले 21 मई को बैठक के बाद कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी. मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "यदि जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी."

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हाईकोर्ट की ओर से परिणाम भुगतने की दी चुकी है चेतावनी

हाईकोर्ट ने 26 मई तक का समय देते हुए चेतावनी भी दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, "अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग पर होगी." 

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