Naresh Meena: SDM को थप्पड़ मारकर बुरे फंसे नरेश मीणा, 3 महीने बाद भी हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

Rajasthan High Court: दो दिन पहले 12 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आज (14 फरवरी) की तारीख दी थी.

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Rajasthan: समरावता कांड में आरोपी नरेश मीणा को एक बार फिर झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. दो दिन पहले 12 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी. हालांकि इस दौरान फैसला सुरक्षित रखते हुए आज (14 फरवरी) की तारीख दी थी. मीणा के समर्थकों को आज पक्ष में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई.  

4 फरवरी को हुई थी सुनवाई

इससे पहले 4 फरवरी को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. लेकिन तब यह सुनवाई टल गई थी. 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय हुई. 

14 नवंबर से जेल में बंद है नरेश मीणा

पिछले साल उपचुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था. इस थप्पड़कांड के बाद टोंक के समरावता गांव में बड़ा बवाल हुआ था. इस थप्पड़कांड के बाद नरेश मीणा 14 नवंबर से जेल में हैं. नरेश मीणा की रिहाई को लेकर राजस्थान के कई जिलों में बड़े आंदोलन भी हुए थे. 

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