Rajasthan High Court summons in Para athlete matter: राजस्थान हाईकोर्ट ने पैराएथलीट निहाल सिंह की नियुक्ति से जुड़े मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को तलब किया है. अदालत ने दोनों अधिकारियों को 26 नवम्बर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल कर चुके दिव्यांग निहाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि नियमों के तहत वह नियुक्ति के हकदार हैं, लेकिन आबकारी विभाग ने 21 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं दी. इस मामले में जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को हाजिर होने के आदेश दिए.
20 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं निहाल
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि निहाल सिंह 41 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांग हैं. पैराएथलीट के रूप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस पैरालंपिक्स 2024, एशियन पैरा गेम्स 2023 सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया है. वे 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं. उन्हें युवा एवं खेल विभाग ने वर्ष 2017 में कैटेगरी 'A' में चयनित किया था.
साल 2023 में भेजी गई थी सिफारिश
निहाल सिंह को "आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स" नियम के तहत नियुक्ति दी जानी थी. इसके लिए सहायक आबकारी अधिकारी (प्रिवेंटिव) पद के लिए 29 सितंबर 2023 को सिफारिश भी भेजी गई थी.
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि नियमानुसार रिक्ति न होने पर भी पद का डीम्ड क्रियेशन किया जाना आवश्यक था. लेकिन आबकारी विभाग ने 21 माह बीत जाने के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं.
यह भी पढ़ेंः गोलगप्पे खाने गए, थाने का घेराव कर आए, जयपुर में एक बाइक ने मचा दिया बवाल