Rajasthan: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को मिलेगी आयु सीमा में छूट

Rajasthan news: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर चल रही सुनवाई पर आज यानी बुधवार को फैसला सुनाया है , जिसके बाद से छात्रों ने राहत की सांस ली है. 

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Rajasthan High Court, jaipur

Sub Inspector Exam 2025: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि साल 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी इस बार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से छात्रों ने राहत की सांस ली है. 

 सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर दिया फैसला

इस मामले पर आज यानी बुधवार को जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई की. जो याचिकाएं छात्र रामगोपाल सहित अन्य अभ्यर्थियों के जरिए दायर की गई थी. जस्टिस आनंद शर्मा ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए  छात्रों को सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025  की चयन प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला करते हुए  यह निर्देश पारित किए. छात्रों की तरफ से केस को लड़ रहे अधिवक्ता  हरेंद्र नील ने मामले को लेकर सारी जानकारी दी.

राजस्थान लोक सेवा आयोग छूट देने से कर रहा था  इंकार

अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि सुनवाई के दौरान उन्होंने छात्रों का पक्ष कोर्ट में रखते हुए कैबिनेट सब-कमेटी से भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी. लेकिन इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ऐसे अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर रहा है, जिन्होंने 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

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