Rajasthan: जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, झुंझुनूं में 9 फर्म्स के खिलाफ ADM कोर्ट में हुआ चालान पेश

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि मानकों के अनुरूप नहीं मिलने वाले 9 फर्म के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना कार्रवाई के पत्रावली एडीएम कोर्ट में पेश की जा चुकी है.

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झुंझनूं में मिलावट खोरों के के खिलाफ अभियान

झुंझुनूं में मिलावटखोर आमजन की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद आई सैम्पल की रिपोर्ट से लगा सकते हैं. झुंझुनूं में बीते चार माह में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान के तहत 246 सैम्पल लिए इनमे से 145 सैम्पल्स की रिपोर्ट आई हैं, इनमें से 42 सैम्पल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. 

चिकित्सा विभाग ने नौ मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में चालान पेश किए हैं. सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले में खाद्य निरीक्षकों की टीमों ने एक जनवरी से अबतक 246  सैंपल लिए थे. इनमें से 145 की रिपोर्ट आई है. इसमें 42 सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट में 30 सैंपल अमानक और 9 मिथ्या मिले हैं. वहीं तीन सैंपल अनसेफ है.

इन जगहों के स्टोर में मिली मिलावट 

इनमें नौ मिलावट करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट में चालान पेश किया गया है. शहर के विंध्यवासिनी किराना व जनरल स्टोर का हल्दी पाउडर, अरविंद इंटरप्राइजेज मंडावा की आईस कैंडी हैवमोर और खेतड़ी के बुद्धिप्रकाश किराना स्टोर का हरियाणा किंग घी अनसेफ मिला है.

मावा, पनीर और दूध में भी मिलावट 

इसके अलावा कुलदीप मिष्ठान चिड़ावा का पनीर, रामदेव मिष्ठान लोयल का मावा, विनायक जोधपुर मिष्ठान जसरापुर का मावा, गिरवर लाल मोहनलाल सूरजगढ़ का तिल तेल, रामा ज्यूस मिष्ठान भंडार गुढ़ागौड़जी का दही, पंकज केडिया मलसीसर का मैंगो ड्रिंक , श्री श्याम डेयरी अलसीसर का गाय का दूध, लादूराम गौरीशंकर झुंझुनूं का एपल काजू व तिल तेल बालाजी का नाम भी शामिल है. 

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इसके अलावा श्री कृष्ण जनरल स्टोर बुहाना का एपल काजू, खाना खजाना रिसोर्ट झुंझुनूं का पनीर, अमरसिंह महेंद्र कुमार चिड़ावा का पनीर व वैरायटी स्टोर बिसाऊ का हल्दी पाउडर, अभिषेक किराना स्टोर चिड़ावा का धनिया पाउडर, श्री श्याम भंडार सिंघाना का मिर्ची पाउडर सैंपल अमानक मिले हैं.

9 फर्म के खिलाफ चालान पेश 

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि मानकों के अनुरूप नहीं मिलने वाले 9 फर्म के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना कार्रवाई के पत्रावली एडीएम कोर्ट में पेश की जा चुकी है. इनमें बालाजी रसगुल्ला भंडार उदयपुरवाटी, सुरेंद्र कुमार एंड कंपनी मंड्रेला, महेश कुमार नरेश कुमार मंड्रेला, भूत पूर्व अर्द्ध सैनिक कल्याण कैंटीन चिड़ावा, शंकर लाल हरिराम गुढ़ागौड़जी, दुग्ध संकलन केंद्र हेतमसर मंडावा, सैनी रेस्टोरेंट उदयपुरवाटी, शर्मा ब्रदर्स मंडावा, सनराइज सुपर मार्केट रीको झुंझुनूं का नाम शामिल है.

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