Rajasthan News: राजस्थान के झालावाड़ में चुनाव से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. जिसमें बड़ी धांधली की बात सामने आई है. इसके बाद कोर्ट ने पूरे चुनाव को ही रद्द करने का आदेश दिया है. खबर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कलां पंचायत की है. जहां सरपंच पर आरोप लगा है कि उसने मरे हुए लोगों, कैदियों और लापता लोगों के वोट डलवाकर चुनाव जीता है. इस मामले में झालावाड़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सरपंच को दोषी मानते हुए चुनाव को निरस्त करने का आदेश दिया है.
झालावाड़ की डीजे अदालत ने ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कलां में हुए 17 जनवरी 2020 के सरपंच पद के चुनाव को अवैध मानते हुए निरस्त करने के आदेश दिए है.
कोर्ट ने सुनाया चुनाव रद्द करने का आदेश
डीजे कोर्ट झालावाड़ में जिला जज सिया रघुनाथ दान ने 17 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कलां सरपंच पद पर लक्ष्मण सिंह (20) निर्वाचन को अवैथ होने से निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं. इस मामले में शांतिबाई (38) पत्नि रामकल्याण भील निवासी हनोतिया लोढ़ान ने जिला न्यायाधीश झालावाड़ के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी. इसमें बताया की दिनांक 17 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कलां के सरपंच पद के मतदान के दौरान मरे हुए व्यक्तियों, जेल में बन्द व्यक्तियों और कई लापता व्यक्तियों के फर्जी मतदान करवाकर प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने चुनाव को प्रभावित किया है. याचिकाकर्ता ने लक्ष्मण सिंह का सरपंच पद पर चुनाव अवैध होने से निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी. इसे जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने स्वीकार कर निर्वाचन को अवैध होने से निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं. साथ ही आदेश दिए हैं कि ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कलां के सरपंच पद पर लक्ष्मण सिंह के निर्वाचन को अवैध करार दिया जाता है.
मृत और लापता लोगों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए
याचिकाकर्ता शांतिबाई की ओर से मौखिक साक्षय के रूप में शांतिबाई स्वयं के बयान और याचिका के समर्थन में अन्य साक्षी अरविन्द, गुलाबचन्द और बालमुकन्द शर्मा रिटर्निंग ऑफिसर के बयान लेखबद्ध कराए और प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कुल 24 दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए.
इसमें निर्वाचन के दिन जेल में बन्द व्यक्तियों प्रेमसिंह, रंगलाल, दीवान सिंह के जेल में बन्द होने के सन्दर्भ में दस्तावेज मृत व्यक्तियों हरकू बाई, कालूलाल, अमरलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र और लापता व्यक्तियों लक्ष्मीबाई, मांगीबाई के गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट, मतदाता सूची, टेंडर वोट, मतदाता रजिस्टर इत्यादि दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए.
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