Rajasthan Politics: अब नहीं अटकेगी पेंशन! लापरवाही बरतने वाले ई-मित्रों का लाइसेंस कैंसिल करेगी राजस्थान सरकार

Rajasthan Budget Session 2024: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान आज बहरोड़ विधायक ने पेंशनर्स का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल पूछा.

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राजस्थान सरकार में मंंत्री अविनाश गहलोत.

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. इस दौरान बहरोड़ विधायक ने सरकार से बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि जिन वृद्धों को लिस्ट में होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? सरकार ने इस दिशा में क्या प्लानिंग की है? क्या उन्हें लाभ मिल भी पाएगा या नहीं? और जिनकी वजह से उनकी पेंशन अटकी है, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

449 बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन अटकी

इन सभी सवालों का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में कहा, 'पिछले तीन साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 23068 वृद्धजन पेंशन लेने के पात्र पाए गए हैं. इनमें से 22619 वृद्धजनों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है. शेष 449 पेंशनर्स के प्रकरण निम्नलिखित करणों से लंबित पड़े हुए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 21 पात्र वृद्धजनों की पेंशन ई-मित्र द्वारा गलत सत्यापन के कारण लंबित है. जबकि 407 पेंशनर्स की मृत्यु होने के कारण उनकी फाइल लंबित पड़ी हुई है. वहीं, बैंक विवरण गलत होने के कारण 4 तो भौतिक सत्यापन न करा पाने के कारण 17 बुजुर्गों की पेंशन अटकी हुई है.'

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ई-मित्रों को लाइसेंस कैंसिल करेगी सरकार 

मंत्री का जवाब सुनने के बाद जब बहरोड़ विधायक ने पूछा कि क्या आपकी सरकार गड़बड़ी करने वाले ई-मित्रों पर कोई कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है? इसके जवाब में मंत्री अविनाश ने कहा कि ई-मित्रों को लाइसेंस आईटी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं. हालांकि हमारे पास उन ई-मित्र संचालकों की लिस्ट आ गई है, जिनकी गलती के कारण पात्र पेंशनर्स की पेंशन लंबित है. इस लिस्ट को हम आईटी विभाग को भेजकर इन सभी के लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश करेंगे.'

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घर जाकर सत्यापन कराएंगे अधिकारी

मंत्री अविनाश ने बताया कि जिन पात्र पेंशनर्स का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या उनके बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो वे संबंधित स्वीकृत अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में SDO) से मिल सकते हैं. पोर्टल पर सरकार द्वारा एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है, जिसमें अधिकारी के मोबाइल से OTP के जरिए आप सत्यापन करवा सकते हैं. जो बुजुर्ग पात्र उम्र के इस पड़ाव पर है कि वे अधिकारी तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी हम एक सर्कुलर जारी करने वाले हैं. फिर ई-मित्र के माध्यम से अधिकारी बुजुर्ग के घर जाकर उनसे मिलेंगे और सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाकर पेंशन शुरू करवाएंगे.

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