Rajasthan New Excise Policy: राजस्थान में राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई आबकारी नीति जारी किया है. नई नीति के अनुसार आबकारी नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे आसानी से अब शराब बेचने का लाइसेंस मिल सकता है. बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति के जरिए अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी. आमतौर पर अवैध रूप से काफी जगहों पर शराब बेची जाती है. लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगेगी. हालांकि नई आबकारी नीति में दुकानों की संख्या में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति
राजस्थान में शराब दुकानों की संख्या 7665 निर्धारित की गई थी जो अब भी यही होगी. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति से पर्यटन शहरों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा. वहीं नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी.
लाइसेंस के लिए क्या है सबसे बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर नई आबकारी नीति जारी कर दी है जो एक अप्रैल से लागू हो जाएगी. सबसे खास बदलाव पर्यटन शहरों के लिए देखा जा रहा है. इसमें होटल, रेस्टोरेंट बार संचालकों को बड़ी राहत दी है. इसमें लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 घटकर 10 कर दी है. ऐसे में अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी लाइसेंस मिल पाएगा. इससे यह कहा जा रहा है कि अवैध रूप से जो शराब ऐसी होटल्स में बिकती है उस पर लगाम लगेगी, साथ अब रेस्टोरेंट संचालकों भी लाइसेंस लेकर बिक्री करेंगे. साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.
आबकारी नीति में होटल्स न्यूनतम कमरों की संख्या को अब 10 कर दिया है जिससे जिस प्रकार से अवैध रूप से शराब की बिक्री होना सामने आता रहा वह रुकेगा और छोटी होटल्स भी लाइसेंस लेगी.
उदयपुर के मौका कैफे एंड बार के मैनेजर दीपांश ने बताया कि नीति के इस क्लोज से छोटे होटल्स को काफी फायदा होगा. जो अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे वह भी रुकेगा और आगे बढ़कर लाइसेंस लेंगे.
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