Rajasthan High Court School Lecturer Recruitment 2024: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भर्ती में फाइनल आंसर की जारी नहीं करने और याचिकाकर्ता की आपत्ति को सही तरीके से निस्तारण नहीं करने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को आज कोर्ट ने फटकार लगाई है.
यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन ने अभ्यर्थी उमाकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने सामान्य ज्ञान का पेपर दिया. इस पेपर में आठ प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी आयोग ने उन्हें सही नहीं माना. इसके बाद आयोग ने प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी. लेकिन अंतिम आंसर की जारी नहीं की. याचिकाकर्ता ने इसे लेकर आपत्ति भी लगाई लेकिन उनको आयोग ने सही तरीके से निस्तारण नहीं किया.
आयोग ने कहा कि हम बाद में उतर कुंजी जारी करेंगे
प्रार्थी के उत्तर, बोर्ड की पुस्तक के अनुसार सही है. वहीं, आयोग ने कहा कि हम बाद में उतर कुंजी जारी करेंगे. कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है. आरपीएससी की ओर से स्कूल व्याख्याता के 2 हजार 202 पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था. इस परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे.
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