Relief to suspended SMS Hospital doctor Manish Agarwal: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल के निलंबित डॉक्टर मनीष अग्रवाल को राहत दी है. ब्रेन कॉइल सप्लाई करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डॉक्टर को अदालत ने जमानत दे दी है. इसके साथ प्रकरण में सह आरोपी जगत सिंह तंवर को भी हाई कोर्ट से जमानत मिली है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने डॉ. मनीष अग्रवाल और अन्य अभियुक्तों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. मामला कंपनी के लगभग 12.50 लाख रुपये के बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत लेने से जुड़ा है.
छापेमारी से कुछ दिन पूर्व ही इसी विभाग के आईसीयू में आग लग गई थी
दरअसल, एसीबी ने 9 अक्टूबर को डॉ. मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. उन्हें एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था. ये रिश्वत ब्रेन सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले कॉइल की खरीद के बिल पास करने के एवज में ली गई थी. आरोपी डॉक्टर सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में मुखिया के पद पर कार्यरत था. इस छापेमारी से कुछ दिन पूर्व ही इसी विभाग के आईसीयू में आग लग गई थी.
एसीबी को 4 लाख 85 हजार रुपए नकद और 5 प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे
कार्रवाई के दौरान रंगे हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए डॉक्टर के एक कर्मचारी ने रिश्वत की रकम को तुरंत एक खाली प्लॉट में फेंक दिया था. लेकिन ACB टीम ने सतर्कता से तुरंत पैसों को बरामद कर लिया. इस छापेमारी के बाद एसीबी के सर्च ऑपरेशन में अवैध संपत्ति की भी बात सामने आई. डॉक्टर के ठिकानों पर तलाशी के दौरान एसीबी को 4 लाख 85 हजार रुपए नकद और 5 प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे. जानकारी के मुताबिक, जांच में जयपुर में एक फ्लैट, तीन मकान और एक कृषि भूमि के दस्तावेज मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है.
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