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राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने विधवा से किया रेप, कोर्ट से मिली 10 साल की कठोर कारावास की सजा

चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में हेड कॉन्स्टेबल गोविन्दराम विधवा के घर आता-जाता रहता था. इस दौरान गोविन्द राम एक रात को उसके घर पहुंचा तथा उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म कर दिया.

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राजस्थान पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने विधवा से किया रेप, कोर्ट से मिली 10 साल की कठोर कारावास की सजा
रेप केस में हेड कॉन्स्टेबल को 10 साल की सजा

Rajasthan News: 7 साल पुराने दुष्कर्म मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हेड कॉन्स्टेबल को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जर्माना भी लगाया है. कोर्ट से सजा मिलने पर पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. हेड कॉन्स्टेबल पुलिस की वर्दी में पेशी पर आया था. 

जांच के बहाने घर जाकर किया रेप

बता दें कि दुष्कर्म से जुड़ा यह मामला ब्यावर के बिजय नगर थाने का है. अपर लोक अभियोजक चंद्र विजय सिंह ने बताया कि ब्यावर निवासी गोविन्दराम पुत्र देवाराम 2017 में बिजयनगर थाने में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था. मई 2017 में बिजयनगर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के घर में हुई चोरी को लेकर बिजयनगर थाने में परिवाद दर्ज हुआ था.

परिवाद की जांच हेड कॉन्स्टेबल गोविन्दराम कर रहा था. जांच के सिलसिले में गोविन्दराम विधवा के घर आता-जाता रहता था. इस दौरान गोविन्द राम एक रात को उसके घर पहुंचा तथा उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म कर दिया. इस दौरान आरोपी गोविन्द राम ने सीसीटीवी कैमरे की पेन ड्राइव ले लिए और विधवा को परेशान करता रहा.

गिरफ्तार करके भेजा जेल

इस पर 2018 में विधवा की और से बिजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हेड कॉन्स्टेबल को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया. करीब 7 वर्ष तक चले प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से 8 गवाह तथा 16 दस्तावेज पेश किए गए.

बुधवार को न्यायाधीश ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियोजक पक्ष के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी हेड कॉन्स्टेबल गोविन्दराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास, 50 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अदम अदायगी के रूप में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया. न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफतार कर सैदरिया स्थित सब जेल भिजवा दिया.

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