ट्रेनी SI को बटालियन में ही काटना होगा समय, कोर्ट के आदेश के बाद DGP की चिट्ठी जारी

Rajasthan Police Headquarters: राजस्थान हाईकोर्ट के SI भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर बड़ा निर्देश दिया. अब में पुलिस मुख्यालय से एसआई के प्रशिक्षण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan SI Paper Leak 2021: राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर 09 जनवरी को एक आदेश जारी किए गए. आदेश में अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए. अब इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी चयनित SI/PC को फिलहाल दिए जाने वाले प्रशिक्षण को तुरंत प्रभाव से बंद करने के ​निर्देश दिए गए हैं. हालांकि इस मामले पर अभ्यर्थियों वहीं मौजूद रहने के लिए कहा गया है. 

जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश

DGP उत्कल रंजन साहू ने बताया कि DGP, इंटेलिजेंस, ADG पुलिस आर्म्ड बटालियंस, पुलिस कमिश्नर जयपुर और जोधपुर के सभी महानिरीक्षक पुलिस रेंज सहित सभी DSP और पुलिस उपायुक्त जयपुर और जोधपुर को लेकर यह ​दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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DGP  साहू की ओर से जारी आदेश में सभी SI/PC को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी/प्रशिक्षण के केवल जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रखने को कहा गया है. मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

पहले भी कोर्ट ने लगाई थी रोक

19 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पेपर लीक की वजह से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. वहीं इस भर्ती में चयनित ट्रेनी SI की पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक परेड-पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी. 

बता दें कि यह भर्ती परीक्षा 859 पदों को भरने के लिए निकाली गई थी. लेकिन जांच में पुलिस ने 50 ट्रेनी SI और 2 RPSC सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से कुछ को कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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