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Rajasthan: करंट लगाकर पत्नी की ले ली जान, कोर्ट ने 8 साल बाद पति को दी कड़ी सजा

कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए मामले को जघन्य अपराध माना है. दहेज हत्याएं वर्तमान में काफी हो रही है. महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए यह फैसला अपने आप में नजीर साबित होगा.

Rajasthan: करंट लगाकर पत्नी की ले ली जान, कोर्ट ने 8 साल बाद पति को दी कड़ी सजा

Rajasthan News: राजस्थान के सीकर (Sikar) में एडीजे कोर्ट ने करीब 8 साल पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि करंट लगाकर विवाहिता की बेरहमी से हत्या की गई थी. सीकर एडीजे कोर्ट संख्या 1 के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि रानोली थाने में करीब 8 साल पहले 10 अप्रैल 2017 को एक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में अपर जिला एवं सेशन  न्यायाधीश क्रम संख्या एक के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

करीब 8 साल पहले बेरहमी से की गई थी विवाहिता की हत्या

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने बताया कि मामले में रानोली थाना इलाके के त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह ने 9 अप्रैल 2017 को अपनी पत्नी कैलाश कंवर की बिजली की केबल से करंट लगाकर निर्मम हत्या की थी. महिला कैलाश कंवर की हत्या के बाद मृतक के भाई चुरू जिले के ऊंटवालिया निवासी भवानी सिंह ने पुलिस थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इसके बाद करीब 7 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 41 गवाह पेश किए गए और 71 साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किए गए. इसके बाद कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद आज आरोपी देवी सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

कोर्ट ने सजा के साथ क्या की टिप्पणी

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए मामले को जघन्य अपराध माना है. दहेज हत्याएं वर्तमान में काफी हो रही है. महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए यह फैसला अपने आप में नजीर साबित होगा. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल शर्मा ने कहा महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा फैसला कोर्ट संख्या एक ने पारित किया है. जिनका हम स्वागत करते हैं.

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