RPSC ने अपात्र अभ्यर्थियों को दी अंतिम चेतावनी, नोटिस जारी कर अपनाया सख्त रुख

अभ्यर्थियों के पास भर्ती विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या अनुभव नहीं है, वे 3 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन स्वेच्छा से वापस ले सकते हैं. आवेदन विड्रा करने के लिए लिंक 23 जनवरी से सक्रिय कर दिया गया है.

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राजस्थान लोक सेवा आयोग

RPSC Notification: राजस्थान लोक सेवा आयोग  ने सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अपात्र अभ्यर्थियों के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास भर्ती विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या अनुभव नहीं है, वे 3 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन स्वेच्छा से वापस ले सकते हैं. आवेदन विड्रा करने के लिए लिंक 23 जनवरी से सक्रिय कर दिया गया है. आयोग का कहना है कि यह अवसर अभ्यर्थियों को भविष्य की कार्रवाई से बचाने के उद्देश्य से दिया गया है.

3 साल तक डिबार का प्रावधान

आयोग सचिव के अनुसार, रैंडम सैंपल जांच के दौरान यह सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने आवश्यक योग्यता पूरी न होने के बावजूद आवेदन कर दिया है. ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि अपात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में आवेदन वापस नहीं लेते हैं और जांच में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें आगामी तीन वर्षों तक आरपीएससी की किसी भी भर्ती परीक्षा से वंचित किया जा सकता है. इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है.

सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं

आरपीएससी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में कुल 113 पद शामिल हैं. इसके लिए अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित  में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से मास्टर डिग्री अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त वाणिज्य या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री धारक भी पात्र हैं. अभ्यर्थियों के पास आरएससीआईटी या समकक्ष कंप्यूटर प्रमाण पत्र और कम से कम एक वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना आवश्यक है. हालांकि, प्रथम श्रेणी, पीएचडी धारकों और एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुभव में छूट दी गई है. साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की जानकारी भी अनिवार्य बताई गई है.

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