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This Article is From Apr 09, 2024

राजस्थान के इस जिले के दर्जनों गांव में 2 महीने के लिए लागू हुआ धारा 144, जानें वजह

बाड़मेर जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने धारा 144 के तहत जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.

राजस्थान के इस जिले के दर्जनों गांव में 2 महीने के लिए लागू हुआ धारा 144, जानें वजह
बाड़मेर के दर्जनों गांव में दो महीने रहेग प्रतिबंध

Rajasthan News: राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर के दर्जनों गांवो में सभी को घुमने की अनुमति नहीं है. अगर आप बिना अनुमति घूमते पाएं जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है. बाड़मेर जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने मंगलवार (9 अप्रैल) को आदेश जारी करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. यह प्रतिबंध अगले दो महीने के लिए होगा.

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात्रिकालीन विचरण पर लगी है रोक

जिला कलेक्टर ने बाड़मेर जिले के बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सुन्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकड़ियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आगिनशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल,भलगांव गांवो इलाकों में रात में घूमते पाएं जाने पर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है.

केवल रात में होगा क्षेत्र में प्रतिबंध

जिला मजिस्टेट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है. जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित दो किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की सक्षम अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें. आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी.

इन लोगों को मिली है छूट

जिला मजिस्टेट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती है उन पर प्रभावी नहीं होगा.ये आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा.

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