उदयपुर सिटी पैलेस क्षेत्र में धारा 163 लागू, इंटरनेट से लेकर सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्देश जारी

सोशल मीडिया पर चलो समोर बाग के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं. ऐसे में जिला कलेक्टर ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है. 

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

Udaipur City Palace: उदयपुर सिटी पैलेस का विवाद और भी गहराता जा रहा है. इस विवाद में सोमवार को हिंसा भी हुई. जब विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के लिए पहुंचे.   इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर चलो समोर बाग के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं. ऐसे में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शांति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है. 

जारी आदेश में बताया गया है कि उदयपुर शहर में 25 नवंबर को मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच बड़ी पोल के अन्दर धूणी दर्शन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद एवं उत्पन्न विवाद से कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जो कि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, सभी सीमाओं में लागू की गई.

ये आदेश प्रभावी होंगे 

1. जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घंटाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. उक्त प्रतिबंध से राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय और विद्यालय को इससे मुक्त रखा जाएगा. 

2. कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक की सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ अन्य हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा.

Advertisement

3. कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता को ठेस पंहुचाने वाले और उत्तेजनात्मक नारें नहीं लगाएगा, नहीं ऐसा कोई भाषण या उ‌द्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य किसी प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवाएगा.

4. इन्टरनेट और सोशल मीडिया  के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा.

सोशल मीडिया पर चलो समोर बाग का मैसेज

विवाद के बीच सोशल मीडिया पर चलो समोर बाग के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं. मैसेज में लिखा गया है कि स्वाभिमान, संगठन, संस्कृति और परंपरा की पहचान और रक्षा के लिए सभी से एकजुटता की अपील की गई है. साथ ही कहा गया है कि कल, 27 नवंबर 2024, सुबह 9:00 बजे, समोर बाग पैलेस पधारे. आपकी उपस्थिति सामूहिक संकल्प को शक्ति देगी, स्वाभिमान के इस महायज्ञ में आप सादर आमंत्रित हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः Udaipur Royal Family Dispute LIVE: लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के प्रेस कॉफ्रेंस के बाद कलक्टर ने जारी किया आदेश, सिटी पैलेस के पास धारा 163 लागू

यह भी पढ़ेंः उदयपुर राजपरिवार विवाद पर बोले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पूजा के नाम पर घर में घुसेंगे... 40 साल पहले झेल चुके हैं दंश

Advertisement

यह भी पढ़ेंः उदयपुर सिटी पैलेस के इसी धूणी दर्शन के लिए हो रहा विवाद, आर-पार की लड़ाई में अड़े हैं विश्वराज और लक्ष्यराज