Rajasthan India Pak Border New Order: राजस्थान राज्य में काफी बड़ा हिस्सा भारत-पाक बॉर्डर है, ऐसे में बॉर्डर क्षेत्र में तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जाता है. वहीं राजस्थान की सीमा पर तस्करी की वारदात काफी बढ़ रही है. ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की आशंकाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. श्री गंगागनगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
शाम 7 से सुबह 6 बजे तक नो-गो ज़ोन
आदेश के अनुसार, भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती सीमा पर यह नियम लागू होगा. हालांकि, सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को BSF या सेना के अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी.
पाकिस्तानी नेटवर्क और सिम पर पाबंदी
सीमा सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में 3-4 किलोमीटर तक आने की संभावना के कारण यह फैसला लिया गया है. किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी.
ध्वनि और प्रकाश यंत्रों पर रोक
सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रतिबंधित पट्टी में रात के समय तेज रोशनी, पटाखे, बैंड-बाजा और डीजे चलाने पर भी रोक रहेगी. यह आदेश 15 जनवरी से अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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