"SI भर्ती में करीब 500 फर्जी अभ्यर्थी चयनित", महाधिवक्ता की राय पर हाईकोर्ट ने फिर पूछा रुख

Rajasthan: राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षा मामले पर फैसला लेने के लिए समय मांगा था.

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SI Exam 2021: एसआई भर्ती मामले में एक बार फिर तारीख आगे बढ़ गई है. सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी. आज सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया था. इस प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा गया था कि नीति आयोग की बैठक के कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो पाई. इसके चलते फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए. दरअसल, हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फैसला लेने के लिए आज (26 मई) की डेडलाइन दी गई थी. इसे लेकर कैबिनेट सब-कमेटी ने 21 मई को बैठक भी की, लेकिन कमेटी निर्णय नहीं ले पाई. 

कोर्ट ने पूछा सरकार का रुख

सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता (AG) राजेंद्र प्रसाद कोर्ट पहुंचे थे. इस पूरे मामले की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने देते हुए बताया, "सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एजी से पूछा था कि आपने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की थी, अब क्या रुख है? इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा, "मुझे बताया गया था कि इस भर्ती में करीब 400- 500 फर्जी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन एसओजी ने अब तक सिर्फ 55 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है." बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पद निर्धारित थे.

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अब कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक का इंतजार!

इससे पहले 21 मई को बैठक के बाद कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी. मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "यदि जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी." एक बार फिर समय मिलने के बाद संभावना है कि कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हो और उसमें फैसला लेने पर विचार किया जाए. 

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हाईकोर्ट बार-बार दिखा रहा है सख्ती

हाईकोर्ट ने 26 मई तक का समय देते हुए चेतावनी भी दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, "अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग पर होगी." 

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