Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और जिला कलेक्टर समेत 10 अफसरों को जारी किये नोटिस, जानिए क्या है मामला ?

याचिका में यह भी कहा गया है कि होटल के संचालन में बड़े-बड़े जनरेटर का उपयोग, विद्युत कनेक्शन का गलत तरीके से लिया जाना और अवैध रूप से शराब की सप्लाई जैसी अवैध गतिविधियां हो रही हैं.

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Bhanwar Jitendra Singh: सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में होटल खोने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है. राजस्थान के मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग के शासन सचिव, आबकारी आयुक्त, जिला कलक्टर सहित कुल 10 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस एसएलपी पर जारी किए गए हैं, जिनकी सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया है. 

पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जनहित याचिका

दरअसल यह मामला सरिस्का बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में होटल के संचालन से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने आरोप लगाया है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होटल खोला था.

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यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था ''याचिकाकर्ता पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए याचिका खारिज की जाती है.'' 

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याचिकाकर्ता अशोक पाठक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 

उच्च न्यायालय ने पहले इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में अशोक पाठक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में यह भी कहा गया है कि होटल के संचालन में बड़े-बड़े जनरेटर का उपयोग, विद्युत कनेक्शन का गलत तरीके से लिया जाना और अवैध रूप से शराब की सप्लाई जैसी अवैध गतिविधियां हो रही हैं. अशोक पाठक की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

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