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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने का मामला

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने राजस्थानी भाषा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से न केवल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और भाषा को भी खोता जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने का मामला
प्रतीकात्मक तस्वीर

SC Notice to Rajasthan Government: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थानी भाषा (Rajasthani Language) में शिक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर जवाब मांगा है. यह मामला पदम् मेहता नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजस्थानी भाषा को प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को इस भाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है.

समझ और विकास के लिए जरूरी मातृभाषा में शिक्षा 

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 'बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए. इसके साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना उनकी बेहतर समझ और विकास के लिए जरूरी है.

मातृभाषा में शिक्षा न मिलना अन्याय: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से न केवल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और भाषा को भी खोता जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा के लुप्त होने से हजारों वर्षों की परंपराओं और अनुभवों का ह्रास होता आ रहा है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा पक्ष 

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस पर जवाब देने को कहा है. मामला बच्चों की शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा होने के वजह से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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