उच्चतम न्यायालय का मासिक धर्म स्वास्थ्य को 'मौलिक अधिकार' घोषित करने का फैसला स्वागत योग्य: गहलोत

गहलोत ने केन्द्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राजस्थान की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाएं.

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) को 'मौलिक अधिकार' घोषित करने एवं देशभर के स्कूलों में नि:शुल्क सैनिटरी पैड वितरण के आदेश का हार्दिक स्वागत किया है. गहलोत ने इसे महिला सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताया है.

गहलोत ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' (I Am Shakti Udaan Scheme) शुरू की थी. इस योजना के माध्यम से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने सभी पात्र महिलाओं और छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया.

''फैसला हमारी उसी प्रगतिशील सोच और विजन की जीत है''

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "आज माननीय न्यायालय का यह फैसला हमारी उसी प्रगतिशील सोच और विजन की जीत है. जब हमने राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की थी, तब हमारा लक्ष्य महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को मुख्यधारा में लाना था. अब न्यायालय के इस हस्तक्षेप से देश की करोड़ों बालिकाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे."

नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन राष्ट्रव्यापी योजना बने 

गहलोत ने केन्द्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राजस्थान की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाएं. उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि वे केवल बालिकाओं तक ही सीमित न रहकर, देश की सभी महिलाओं के लिए नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू करे ताकि महिला स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आए.

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कांग्रेस सरकार के दौरान बजट 2021-22 में प्रदेश की सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए उड़ान योजना की घोषणा की गई थी जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया. राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद यह योजना ठप हो गई. गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब राजस्थान की भाजपा सरकार पहले की भांति इस योजना को संचालित करे.

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