भरतपुर बृज विश्वविद्यालय के निलंबित कुलगुरु रमेश चंद्र को अब पद से हटाया, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

महाराजा सूरजमल बृज विवि के कुलपति प्रो. रमेश चंद्र को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है. राज्यपाल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.

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प्रो. रमेश चंद्र
जयपुर:

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले में महाराजा सूरजमल बृज विवि के कुलपति प्रो. रमेश चंद्र को पहले निलंबित किया गया था. लेकिन अब उन्हें पद से हटा दिया गया है. राज्यपाल एवं कुलाधिपति  हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को कुलगुरू प्रो. रमेश चंद्रा को राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति के रूप में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए है. राजभवन के बयान में यह जानकारी दी गई.

वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित 

आदेश के तहत प्रो. चंद्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों की पालना नहीं करने, विश्वविद्यालय संसाधनों/निधियों का दुरुपयोग करने और अनियमित भुगतान के अलावा नियम-प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी से कार्य करने, वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं.

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बयान के अनुसार प्रो. चन्द्रा को हटाने के जारी आदेशों के अंतर्गत प्रमाणित आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर दिया गया. बयान के अनुसार सुनवाई के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का परीक्षण किया गया. बयान के अनुसार परीक्षण में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर उनके द्वारा लोप करके निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है.

क्या हुआ था मामला

आपको बता दें कि कुलपति प्रो. रमेश चंद्र पहले भी चर्चाओं में रहे हैं. जब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ने इन पर उसकी डिग्री कैंसिल करने का गंभीर आरोप लगाया था. हालांकि छात्र संगठन ने लगातार विरोध प्रदर्शन कर बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के मामलों को उठा रहे थे. कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र पर आरोप था कि उन्होंने बृज विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा किया है.

जानकारी के मुताबिक, प्रो. रमेश चंद्र को राज भवन के आदेश के अनुसार 8 मार्च 2023 को बृज विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति द्वारा अवैधानिक तरीके से महाविद्यालय की संबंधता निस्तीकरण अधिसूचना को बालिका हित में रद्द करवाने और श्री एसएन कॉलेज हरियाणा के विरुद्ध कार्रवाई रुक्मणी के संबंध में जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु. इस सचिवालय की ओर से 1जनवरी 2025 को एक लेटर संभागीय आयुक्त भरतपुर को निर्देशित किया गया था.

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