Rajasthan: सांड के हमले में मरने वाली महिला के परिवार को नहीं मिला मुआवजा, कोर्ट ने नगर निगम के फर्नीचर को कुर्क किया 

अदालत ने 16 जुलाई तक कुर्की की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है. हालांकि आदेश के बाद निगम ने शेष भुगतान कर आदेश की पालना की, लेकिन अब मामला शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में सांड के हमले से महिला की मौत के मामले में नगर निगम की लापरवाही भारी पड़ गई. पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और नगर निगम आयुक्त कार्यालय के फर्नीचर की कुर्की के आदेश जारी कर दिए.

दरअसल, 5 अगस्त 2019 को गजनेर रोड स्थित कोठारी अस्पताल के पास संतोष देवी नामक महिला पर आवारा सांड और गाय ने हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल महिला की मौत इलाज के दौरान 6 अगस्त को हो गई थी. इसके बाद मृतका के पति धन्नाराम ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया. 2 अगस्त 2023 को अदालत ने नगर निगम को 3 लाख रुपए मुआवजा, 5 हजार मानसिक पीड़ा व 5 हजार परिवाद व्यय देने के साथ 6% सालाना ब्याज चुकाने का आदेश दिया.

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हालांकि, नगर निगम ने मार्च 2025 में 3,28,800 रुपये का आंशिक भुगतान किया, लेकिन ₹81,200 की राशि अब तक लंबित थी. इसके चलते धन्नाराम ने इजराय प्रार्थना-पत्र दाखिल किया तो अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नगर निगम आयुक्त कार्यालय का सरकारी फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया है.

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अदालत ने 16 जुलाई तक कुर्की की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है. हालांकि आदेश के बाद निगम ने शेष भुगतान कर आदेश की पालना की, लेकिन अब मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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