राजस्थान में फिर से लगी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक, जानें क्या है नया आदेश

राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को झटका लगा है, जो सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे. फिलहाल, उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा.

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फाइल फोटो

Rajasthan Employee Transfer Order: राजस्थान में पहले से ही ट्रांसफर- पोस्टिंग पर सरकार ने रोक लगाई थी. हालांकि पहले इसे कुछ समय के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में तय समय के बाद इस पर रोक लगा दी गई. वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए. राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक हटा दी गई थी. जिसके बाद कई अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया था. लेकिन अब एक बार फिर ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है. इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है.

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बार फिर ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है. प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए.

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तनाव के बीच हटी थी छूट

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव के चलते राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफर बैन में छूट दी थी. 8 और 9 मई को जारी आदेशों के तहत बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और फलोदी जैसे जिलों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया था. विभिन्न विभागों के LDC, UDC से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को दूसरे जिलों से सीमावर्ती इलाकों में स्थानांतरित किया गया था.

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लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो गए हैं, तो इन जिलों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी फिर से अन्य जिलों में ट्रांसफर की मांग करने लगे थे. इस पृष्ठभूमि में सरकार ने दोबारा ट्रांसफर पर बैन लगाकर स्पष्ट संकेत दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा को स्थिरता और प्राथमिकता दी जाएगी.

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राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को झटका लगा है, जो सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे. फिलहाल, उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा.

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