राजस्थान में दुष्कर्म के दो दोषियों को मिली 20-20 साल कारावास की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

दुष्कर्म का एक मामला झालावाड़ का है तो दूसरा डूंगरपुर का है. दोनों ही मामलों में पोक्सो कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.

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Rajasthan News: राजस्थान की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जहां एक मामला झालावाड़ का है तो दूसरा डूंगरपुर का है. दोनों ही मामलों में पोक्सो कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. वहीं गंभीरता की बात यह है कि यह दोनों दोषी अलग-अलग राज्यों के हैं. जिसमें एक गुजरात का है जबकि दूसरा मध्यप्रदेश का रहने वाला है.

बता दें डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने गुजरात के बलवंत उर्फ पप्पू को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खुशीलाल को 20 साल की सजा सुनाई. और उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपये अनुदान राशि देने की अनुसंशा की है.

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झालावाड़ का मामला

झालावाड़ के पनवाड़ क्षेत्र में दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिक किशोरी को आखिर 17 महीने बाद उस वक्त इंसाफ मिल गया. जब झालावाड़ पॉक्सो अदालत ने उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी खुशी लाल को 20 वर्ष के करवास और ₹51000 जुर्माने की सजा के कठोर कारावास की सजा सुनाई.लोक अभियोजक ने बताया कि झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मध्यप्रदेश थाना धरनावद निवासी खुशीलाल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर उसके खेत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बाद में आरोपी उसकी बेटी को घर पर छोड़कर फरार हो गया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और अगले ही दिन आरोपी खुशीलाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

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न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह एवं 29 दस्तावेज पेश किए, जिनको आधार मानकर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने आरोपी खुशीलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 51000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

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डूंगरपुर का मामला

डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने भी नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की चौरासी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग की मां ने 18 जनवरी 2023 को एसपी के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया था. जिसमें बताया था की गुजरात निवासी बलवंत उर्फ़ पप्पू की उसकी बेटी से जान पहचान थी. 30 नवम्बर 2022 को बलवंत उसके गांव आया था उसने फोन करके उसकी नाबालिग को बेटी को मेनरोड पर बुलाया और उसका अपहरण करके अपने साथ गुजरात ले गया. एसपी को दिए परिवाद पर चौरासी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग को गुजरात से दस्तयाब किया. नाबालिग ने पुलिस को आरोपी द्वारा जबरन अपहरण करने और तीन माह तक उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई. जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी बलवंत को गिरफ्तार किया था. वहीं अनुसंधान पूर्ण करते हुए पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी बलवंत को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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