Udaipur Files: 8 अगस्त को 55 कट्स के साथ रिलीज होगी फिल्म, कन्हैया लाल के बेटे ने कहा- अब पूरा देश जानेगा सच

Rajasthan News: साल 2022 में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल टेलर की जघन्य हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है.

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कन्हैया लाल का बेटा यश साहू (ANI)
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 Udaipur Files Released Date: राजस्थान में साल 2022 में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल टेलर की जघन्य हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस दिल दहला देने वाली घटना के सच को सामने लाने और कन्हैया लाल को न्याय दिलाने की मांग के साथ इस पर 'उदयपुर फाइल्स' नाम की फिल्म बनाई गई. निर्माता अमित जानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की रिलीज को लेकर पिछले कुछ समय से कई मुश्किलें आ रही थीं, जिससे परिवार में मायूसी का माहौल था.

8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

 फिल्म की रिलीज का रास्ता अब आखिरकार साफ हो गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 'उदयपुर फाइल्स' को 8 अगस्त को रिलीज करने की इजाजत दे दी है. इस फैसले से कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने गहरी खुशी जाहिर की है और कहा है कि अब पूरा देश इस सच को जान पाएगा.

क्या बोले कन्हैया लाल के बेटे यश साहू?

फिल्म की रिलीज की खबर पर यश साहू ने कहा कि 8 अगस्त को पूरा देश देखेगा कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ था. इस फिल्म में हमारे परिवार का दर्द दिखाया गया है कि मेरे पिता को किस तरह से मारा गया था. पूरे देश को यह कहानी देखनी चाहिए. हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो हम जीत गए हैं. इस फिल्म में आतंकवाद के खिलाफ दिखाया गया है, यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है."

न्याय मिलने में कितना समय लगेगा पता नहीं- यश साहू

यश साहू ने न्याय मिलने में हो रही देरी पर भी अपनी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मेरे पिता का मामला आज भी वैसा ही है, जैसा तीन साल पहले था. उनके हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है. हमें नहीं पता कि हमें न्याय मिलने में कितना समय लगेगा."

कोर्ट और मंत्रालय से मिली हरी झंडी

'उदयपुर फाइल्स' को लेकर कई कानूनी अड़चनें थीं, लेकिन अब सभी दूर हो गई हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. मंत्रालय ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणित करते समय सभी प्रक्रियाओं का पालन किया था और कोई गलती नहीं की थी.

रिलीज से पहले मूवी में लगे 55 कट्स 

 मंत्रालय ने यह भी बताया कि फिल्म निर्माताओं ने CBFC  के जरिए सुझाए गए 55 कट पूरे किए थे और कुछ अतिरिक्त बदलाव भी किए थे. मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6(2) का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म के वर्गीकरण को बदलने का कोई ठोस आधार नहीं है. इससे पहले, 1 अगस्त को, दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने बताया था कि केंद्र सरकार ने फिल्म में छह कट लगाने की सिफारिश को वापस ले लिया है. इसके बाद हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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