Udaipur Violence: उदयपुर हिंसा के बाद भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, दो सरकारी अधिकारियों पर गिरी गाज

उदयपुर के जिस सरकारी स्कूल में चाकूबाजी की घटना के बाद हिंसा फैली, उस विद्यालय की प्रिंसिपल को भजनलाल सरकार ने एपीओ कर दिया है. इसके साथ ही मृतक छात्र के क्लास टीचर को भी एपीओ किया गया है.

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Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उदयपुर हिंसा मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही मृतक छात्र देवराज की क्लास टीचर को एपीओ करने की कार्रवाई की गई है. चाकूबाजी की घटना में घायल होने के बाद 15 वर्षीय छात्र देवराज ने 4 दिन तक जारी इलाज के बाद सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया था. मंगलवार सुबह लोगों की भारी भीड़ और सुरक्षाबलों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया.

'प्रिंसिपल ने नहीं ली तलाशी'

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक IAS आशीष मोदी ने अपने आदेश में लिखा, 'उदयपुर के राउमावि भट्टियानी चौहट्टा स्कूल में 16 अगस्त को कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो विधार्थियों में आपस में झगड़ा हो गया. इस दौरान एक छात्र ने चाकू से हमला कर दूसरे छात्र को घायल कर दिया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान 19 अगस्त को मृत्यु हो गई. उक्त पूरी घटना स्कूल के मेन गेट से पास घटित हुई. यह प्रिंसिपल और स्टाफ की विद्यार्थियों के प्रति सजगता के संबध में लापरवाही को दर्शाता है. इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल ईशा धर्मावत द्वारा नियमित रूप से विधार्थियों की उचित निगरानी, उपस्थिति एवं अनुशासन के बारे में सजगता नहीं रखी गई. स्टूडेंट अपने साथ क्या-क्या सामग्री स्कूल में ला रहे हैं, इस संबध में नियमित रूप से तलाशी नहीं ली गई. उन्हें संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर उचित रोकथाम करते हुए विधार्थियों को एवं उनके अभिभावकों को समय-समय पर पाबन्द करना चाहिये था, जो उक्त प्रकरण में नहीं किया गया.'

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'स्टूडेंट के इलाज में हुई देरी'

आदेश कॉपी में आगे लिखा, 'विद्यालय प्रशासन द्वारा घायल छात्र को चिकित्सालय ले जाने में भी देरी करते हुए लापरवाही बरती गई. अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार लापरवाही बरतने के कारण ईशा धर्मावत के विरूद्ध एक विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है. निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर रहेगा एवं इन्हें निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा.'

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क्लास टीचर को किया APO

वहीं, दूसरा आदेश उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) महेंद्र कुमार जैन ने जारी किया है. उन्होंने लिखा, 'राउमावि भट्टियानी चौहट्टा स्कूल में 16 अगस्त को कक्षा 10वीं के दो छात्रों के बीच हुए झगड़े और चाकूबाजी की घटना के संबंध में उदयपुर जिला कलेक्टर और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 20 अगस्त को फोन पर एक आदेश दिया. इसी की पालना में वरिष्ठ अध्यापक (क्लास टीचर) राकेश जारोली के विरुद्ध विभागीय जॉच विचाराधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में (APO) किया जा रहा है. इस दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भैंसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ किया जाता है. संबधित संस्था प्रधान जारोली को तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से अवगत कराएं.'

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