यौन शोषण मामले में महिला को 20 साल की सजा, नाबालिग युवक का बनाती थी अश्लील वीडियो

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला के खिलाफ फैसला सुनाया है. जिसमें महिला को 20 साल की जेल में कैद की सजा सुनाई गई.

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प्रतीकात्मक फोटो (AI)

Rajasthan News: समाज में यौन शोषण के सैकड़ों मामले आते हैं. जहां युवक के द्वारा नाबालिग औ बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला होता है. युवती और लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है. लेकिन ताजा मामला कुछ उलटा है. यहां एक महिला यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हुई थी. जिसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद कोर्ट ने महिला को सजा सुनाई है. महिला पर आरोप है कि उसने नाबालिग युवक का यौन शोषण किया और वीडियो फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करती रही.

इस मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला के खिलाफ फैसला सुनाया है. जिसमें महिला को जहां 20 साल की जेल में कैद की सजा सुनाई गई. वहीं महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह पूरा मामला राजस्थान का है.

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होटल ले जाकर करती थी यौन शोषण

राजस्थान के उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यहां एक महिला को नाबालिग युवक के साथ यौन शोषण करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेंद्र ओझा ने बताया की घटना वर्ष 2023 में हुई थीं जिसकी शहर के प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. रिपोर्ट में बताया था कि कानोड़ निवासी शेखा बानू 17 साल के युवक को साथ ले गई. परिवार ने 12 मार्च को सवीना कृषि मंडी के पास होटल में शेखा को बेटे के साथ पकड़ा. वह बेटे को नशा करवा कर यौन शोषण करती और इसके फोटो-वीडियो भी बना लेती थी. फिर इन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार बेटे का शोषण करती.

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युवती के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद

पुलिस ने जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया था. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने आरोपी युवती के खिलाफ 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए. तर्क दिया कि युवती के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद हुए हैं. इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई बार किशोर का शोषण किया. 

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद पर जज संजय भण्डारी ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध मानते हुए उसे 20 साल की सजा और दस हज़ार रुपए का जुर्माने को सजा सुनाई गई. ओझा ने बताया की यह उदयपुर का अभी तक का एक मात्र मामला है जहां पोक्सो कोर्ट द्वारा किसी महिला आरोपी को सजा सुनाई गई हो.

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