Peacock Hunting
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राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर पकाने वाला कांग्रेस नेता जेल से छूटा, समर्थकों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत
- Sunday January 4, 2026
- Reported by: विपिन सोलंकी, Edited by: श्यामजी तिवारी
मोर को मारकर पकाने की घटना 21 दिसंबर (रविवार) ऋषभदेव थाने इलाके में हुई थी. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर बने कमरे में मोर को मारकर पकाने की पार्टी का आयोजन हो रहा था.
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राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाकर खाने की थी तैयारी, कांग्रेस नेता की पार्टी से पहले पहुंच गई पुलिस
- Monday December 22, 2025
- Reported by: संजय व्यास, Edited by: श्यामजी तिवारी
खेत पर तीन लोग मोर को मारकर उसका मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे. यह खेत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल का बताया जा रहा है. पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.
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Peacock Hunting: राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या, देर रात मिली थी शिकार की सूचना
- Thursday June 13, 2024
- Written by: Subhash Mehta, Edited by: पुलकित मित्तल
भारतीय वन अधिनियम-1972 अनुसूची-1 के अनुसार मोर देश का प्रतिबंधित पक्षी है. मोर को मारना या उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है और मोर का शिकार करने या उसे किसी भी तरह से मारने पर कम से कम 3-5 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
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राष्ट्रीय पक्षी मोर की निर्मम मौत, टोंक में शिकारियों ने डाला जहरीला दाना, खाकर 6 मोरों की मौत
- Saturday December 30, 2023
- Reported by: रवीश टेलर, Edited by: निशांत मिश्रा
टोंक के थळी गांव में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डाला, जिसे खाकर 6 मोर की मौत हो गई. गांव वालों ने पशु अस्पताल में ले जाकर पोर्टमार्टम करवाया, जिसके बाद जहर देने की बात का खुलासा हुआ. पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
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मोर को मारकर पकाने की घटना 21 दिसंबर (रविवार) ऋषभदेव थाने इलाके में हुई थी. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर बने कमरे में मोर को मारकर पकाने की पार्टी का आयोजन हो रहा था.
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खेत पर तीन लोग मोर को मारकर उसका मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे. यह खेत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल का बताया जा रहा है. पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.
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- Written by: Subhash Mehta, Edited by: पुलकित मित्तल
भारतीय वन अधिनियम-1972 अनुसूची-1 के अनुसार मोर देश का प्रतिबंधित पक्षी है. मोर को मारना या उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है और मोर का शिकार करने या उसे किसी भी तरह से मारने पर कम से कम 3-5 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
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राष्ट्रीय पक्षी मोर की निर्मम मौत, टोंक में शिकारियों ने डाला जहरीला दाना, खाकर 6 मोरों की मौत
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टोंक के थळी गांव में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डाला, जिसे खाकर 6 मोर की मौत हो गई. गांव वालों ने पशु अस्पताल में ले जाकर पोर्टमार्टम करवाया, जिसके बाद जहर देने की बात का खुलासा हुआ. पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
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