Peacock Hunting
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Peacock Hunting: राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या, देर रात मिली थी शिकार की सूचना
- Thursday June 13, 2024
- Written by: Subhash Mehta, Edited by: पुलकित मित्तल
भारतीय वन अधिनियम-1972 अनुसूची-1 के अनुसार मोर देश का प्रतिबंधित पक्षी है. मोर को मारना या उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है और मोर का शिकार करने या उसे किसी भी तरह से मारने पर कम से कम 3-5 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
- rajasthan.ndtv.in
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राष्ट्रीय पक्षी मोर की निर्मम मौत, टोंक में शिकारियों ने डाला जहरीला दाना, खाकर 6 मोरों की मौत
- Saturday December 30, 2023
- Reported by: रवीश टेलर, Edited by: निशांत मिश्रा
टोंक के थळी गांव में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डाला, जिसे खाकर 6 मोर की मौत हो गई. गांव वालों ने पशु अस्पताल में ले जाकर पोर्टमार्टम करवाया, जिसके बाद जहर देने की बात का खुलासा हुआ. पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
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Peacock Hunting: राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या, देर रात मिली थी शिकार की सूचना
- Thursday June 13, 2024
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भारतीय वन अधिनियम-1972 अनुसूची-1 के अनुसार मोर देश का प्रतिबंधित पक्षी है. मोर को मारना या उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है और मोर का शिकार करने या उसे किसी भी तरह से मारने पर कम से कम 3-5 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
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टोंक के थळी गांव में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डाला, जिसे खाकर 6 मोर की मौत हो गई. गांव वालों ने पशु अस्पताल में ले जाकर पोर्टमार्टम करवाया, जिसके बाद जहर देने की बात का खुलासा हुआ. पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
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