Rajasthan Social Media Guidelines
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राजस्थान के सरकारी टीचर्स पर लगा 'डिजिटल पहरा', अब वॉट्सऐप पर भी नहीं कर सकेंगे ये काम!
- Saturday August 23, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
राजस्थान के बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी अवांछित, राष्ट्र विरोधी या असंवैधानिक पोस्ट नहीं कर पाएगा. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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rajasthan.ndtv.in
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सोशल मीडिया यूज करने से पहले बच्चों को पेरेंट्स से लेनी होगी अनुमति, जल्द आ रहा है ये नियम
- Saturday January 4, 2025
- Written by: निशांत मिश्रा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के नए नियमों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. कंपनियों के लिए डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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राजस्थान के बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी अवांछित, राष्ट्र विरोधी या असंवैधानिक पोस्ट नहीं कर पाएगा. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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