सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें अदाणी ग्रुप के जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए तैयार किए गए रिजॉल्यूशन प्लान के अमल पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JAL पर अदाणी ग्रुप के अधिग्रहण को हरी झंडी मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मॉनिटरिंग कमेटी यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती है, तो उसे पहले (NCLAT) की पूर्व अनुमति लेनी होगी.