Rajasthan: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Tikaram Jully) ने अग्नीवीरों (Agniveers) को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाया. सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार के घोषित कारगिल पैकेज (Kargil Pakej) के तहत मुआवजा दिया जाता है. सशस्त्र सेना और CAPF के मुख्यालयों से बैटल कैजुअल्टी या स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर ही कारगिल पैकेज देय है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने कहा कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेना का अंग है, ऐसे में उन्हें भी बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है, तो अग्निवीर को भी राज्य सरकार राहत पैकेज देगी.