Ajmer Blackmail Case: 1992 के बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनकी सजा को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जारी किया है. #AjmerBlackmailCase #RajasthanHighCourt #BailGranted #AgeOfConsent #JusticeServed #CrimeNews #AbuseOfPower #InvestigationUnderway