राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लाने जा रही है..आज हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से ये कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। नए कानून में 5 साल तक हो सकती है जेल डिस्टर्ब एरिया एक्ट के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगा सकेगी। इनमें तीन साल तक प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा #bhajanlalcabinet #populationpolicy #disturbedzone #breakingnews #politicsrajasthan #hindinews #latestnews #cabinetdecision #jogarampatel #disturbedareasbill