राजस्थान सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक बिल को मंज़ूरी दे दी. इसके तहत राजस्थान सरकार ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अशांत या डिस्टर्ब्ड समझा जाएगा, वहां अचल संपत्तियों की बिक्री के संबंध में एक क़ानून बनाया जाएगा. मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस संबंध में लंबे समय से एक क़ानून बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसकी मांग हो रही थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोगाराम पटेल ने NDTV को बताया कि राजस्थान में क्यों पड़ रही 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' की जरूरत? #bhajanlalcabinet #populationpolicy #disturbedzone #breakingnews #politicsrajasthan #hindinews #latestnews #cabinetdecision #jogarampatel