Jaipur Bomb Blast: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल बहले सीरियल बम धमाके के बाद जिंदा बम मिलने के केस में कोर्ट (Court) ने फैसला सुरक्षित रखा था. अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट में पुराने जिंदा बम केस में चारों आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 600 पेज का विस्तृत फैसला जारी किया. इससे पहले विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया था. अब इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.