चूरू जिले के विधायक हरलाल सहारण की मुश्किलें फर्जी मार्कशीट मामले में बढ़ गई हैं. सरदारशहर के ACJM कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेज जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग), 120B (आपराधिक साजिश), और 193 (झूठे साक्ष्य) के तहत चार्ज लगाया है. यह कार्रवाई हाई कोर्ट की ओर से उनकी निगरानी याचिका खारिज होने के बाद हुई.