राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan Highcourt) ने गर्भवती व प्रसूताओं के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं होने के बावजूद प्रसव के समय मां और शिशु की मौत पर चिंता जताई है. अब इसे लेकर हाईकोर्ट (High Court) ने बड़े आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि केन्द्रऔर राज्य प्रसव के समय महिलाओं और शिशुओं को मौत से बचाने के लिए नियम बनाए.