Rajasthan High Court Judgment: राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और शिल्पा राज कुंद्रा (Shilpa Shetty) के खिलाफ दर्ज SC-ST एक्ट (SC-ST ACT) से संबंधित FIR में बड़ा फैसला दिया है. शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल यह पूरा मामला एक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था, जिसे साल 2013 में शूट किया गया था. उस इंटरव्यू के दौरान अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के द्वारा दिए गए कथन के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. जबकि एससी एसटी एक्ट 2015 में संशोधन हो चुका है. ऐसे में 2013 की घटना को लेकर 2017 में मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि एक्ट के प्रावधान के तहत भी नहीं है.