Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा कि किसी भी कर्मचारी के सर्विस पीरियड में रविवार और सवेतन छुट्टी (लीव विद पे) को शामिल करते हुए उसके वर्किंग डे की गणना की जाएगी. हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ढंड की बेंच ने लालचंद जिंदल की याचिका पर आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील सुरेश कश्यम ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लालचंद जिंदल को अंतिम कार्य वर्ष में सिर्फ 227 दिन की सेवा देने का हवाला देते हुए निकाल दिया था. उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की थी. वहां उनके खिलाफ फैसला आया तो हाईकोर्ट पहुंचे. #RajasthanHighCourt #ServicePeriod #PaidLeave #Sunday #WorkingDays