राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्याधर का बाग क्षेत्र में वन्यजीवों की असुविधा को देखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों, तेज संगीत, लेजर लाइट और शादी-पार्टियों पर तुरंत रोक लगा दी है. कोर्ट ने मौके का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है कि वन क्षेत्र के पास टेंडर कैसे जारी हुआ, और अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को तय की है.