Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की तरफ से राजस्थान सरकार पर लगाए गए 746.88 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने यह आदेश 17 सितंबर 2024 को जारी किया था, जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के कथित गैर-अनुपालन का हवाला दिया गया था.