SI Exam 2021 cancelled: जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाया. इस मामले में हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक सभी पक्षों को अपना पक्ष लिखित में देने का आदेश दिया था. इसके बाद 14 अगस्त तक सुनवाई पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था. कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर RP सिंह सहित एडवोकेट हरेंद्र नील और ओमप्रकाश सोलंकी पैरवी कर रहे थे. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पक्ष रखा. सफल अभ्यर्थियों का दलील थी कि परीक्षा रद्द नहीं की जाए. इन अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट RN माथुर सहित एडवोकेट तनवीर अहमद ने पैरवी की थी.