सुप्रीम कोर्ट(SupremeCourt) ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत दी है. 12 नवंबर 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति (EC) याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया.